उत्तराखंड

जरूरी खबरः डेयरी मालिकों के लिए ये काम करना हुआ जरूरी, भरना पड़ सकता है 25 हजार तक जुर्माना…

Dehradun News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डेयरी संचालकों के लिए जरूरी खबर है। राजधानी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है लेकिन शहर की कई डेयरी पंजीकृत नहीं हैं। अगर जल्द ही आपने रेजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको 25,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा बीमार और बूढ़े पशुओं को आवारा सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ भी नगर निगम सख्ती करेगा। ऐसे लोगों से भी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें 👉  एमडीडीए का अवैध निर्माण पर शिकंजा, मसूरी में दो प्लेटफार्म सील

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार पशुपालन विभाग की ओर से बनाए गए नए डेयरी एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि अगर डेयरी संचालकों ने अपनी डेयरी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो नगर निगम उनसे 25,000 रुपये का जुर्माना वसूल सकता है। बताया जा रहा है कि बीमार और बूढ़े पशुओं को आवारा सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ भी नगर निगम सख्ती करेगा। ऐसे लोगों से प्रति पशु के हिसाब से रोजाना के 2000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएंगा।

यह भी पढ़ें 👉  गुरुकुल कांगड़ी में यज्ञ के साथ 425 नवप्रवेशित विद्यार्थियों की नई शैक्षणिक यात्रा शुरू

गौरतलब है कि देहरादून में करीब 500 से ज्यादा डेयरी हैं। डेयरी संचालक नालियों में गोबर बहा देते हैं, जिससे नालियां ब्लॉक हो जाती हैं। वहीं कई डेयरी मालिक अपने पशुओं को आवारा सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे कई बार हादसे हो जाते हैं या इन जानवरों की मौत हो जाती है। अब तक डेयरी संचालकों के लिए कोई ठोस नियम नहीं बनाए गए थे लेकिन अब पशुपालन विभाग, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम सख्ती बरत रहा है।

यह भी पढ़ें 👉  राखियों के रंग में रंगा डीएवी कॉलेज, रक्षाबंधन पर गूंजा भाईचारे का संदेश
84 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top