उत्तराखंड

Breaking:राजधानी के नशा मुक्ति केंद्रों के लिए बनी SOP पर हाईकोर्ट की रोक,,,

देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून जिले में संचालित 15 नशामुक्ति केंद्रों के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी देहरादून की ओर से जारी एसओपी पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन को छह सप्ताह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए हैं। नशामुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए जारी एसओपी को दी थी चुनौती

यह भी पढ़ें 👉  एसजीआरआर विश्वविद्यालय में वैश्विक शोध को नई उड़ान, अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में मिले अनुदान के गुर

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।  जागृति फाउंडेशन, संकल्प नशामुक्ति, मैजिक नर्फ, इनलाइटमेन्ट फेलोशिप, जीवन संकल्प सेवा समिति, नवीन किरण, इवॉल्व लीव्स, जन सेवा समिति, ज्योति जन कल्याण सेवा, आपका आश्रम, सेंट लुइस रेहाब सोसायटी, एसजी फाउंडेशन, दून सोबर लिविंग सोयायटी रथ टू सेरिनिटी और डॉक्टर दौलत फाउंडेशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जिलाधिकारी देहरादून के 13 नवंबर 2021 को नशामुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए जारी एसओपी को चुनौती दी थी।एसओपी में कहा गया है कि जिला देहरादून में नशामुक्ति केंद्रों के खिलाफ बार बार शिकायत आ रही है।

यह भी पढ़ें 👉  धामी की जीरो टॉलरेंस नीति: होमगार्ड्स वर्दी घोटाले में निदेशक निलंबित, जांच समिति गठित

 

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top