उत्तराखंड

उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम से जुड़ा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दिए ये आदेश…

UKPCS Mains Exam: उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम से जुड़ा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाल ही में जहां उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। वहीं अब एग्जाम से बाहर हुईं दूसरे राज्य की महिलाओं के हक में हाई कोर्ट ने दिया अहम फैसला दिया है। जिसका फायदा बाहरी राज्य की महिलाओं को मिल  सकता है।

यह भी पढ़ें 👉  अध्यक्ष सुंदर रुडोला की पहल पर सजा होली मिलन, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की गरिमामयी उपस्थिति

मीडिया रिपोर्टस के अमनुसार नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की अपर सम्मिलित प्रवर सेवा में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की वजह से बाहर हुई महिलाओं के मामले में अहम आदेश दिया है। मामले में कोर्ट ने नए सिरे से कटआफ लिस्ट तैयार करने के निर्देश हैं, ताकि आरक्षण की वजह से न्यूनतम कटआफ से अधिक अंक वाली राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सके।

यह भी पढ़ें 👉  श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में सुपरस्पेशलिस्ट इंटरवेंशनल पेन फिजीशियन की एंट्री, अब जटिल दर्द का मिलेगा अत्याधुनिक इलाज

गौरतलब है कि हाल ही में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार के 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने वाले साल 2006 के शासनादेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। बता दें कि, सरकार जनरल कोटे (अनारक्षित श्रेणी) से 30 प्रतिशत आरक्षण उत्तराखंड की महिलाओं को दे रही थी, जिसपर रोक लगाई गई थी।

यह भी पढ़ें 👉  श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में सुपरस्पेशलिस्ट इंटरवेंशनल पेन फिजीशियन की एंट्री, अब जटिल दर्द का मिलेगा अत्याधुनिक इलाज
78 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top