
देहरादूनः उत्तराखंड में पेड़ों को काटने के लिए आम जन को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ना है। लेकिन अब वन विभाग नियमों में बदलाव करने वाला है। रिपोर्टस की मानें तो अब राज्य में पेड़ काटने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम जन अपनी निजी भूमि पर बिना परमिशन ही पेड़ काट सकेंगे।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार निजी भूमि पर वृक्षारोपण के बाद वन विभाग उक्त शख्स को ही वृक्षों का स्वामित्व देने पर विचार कर रहा है। राज्य सरकार अब अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड वृक्षारोपण नीति में भी राज्य की आवश्यकताओं के हिसाब से बदलाव किया जाएगा। ताकि यहां की भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थितियों को देखते हुए पौधों का रोपण किया जा सके। इसके अलावा वनों को आजीविका से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा।
वन विभाग ने हरेला पर्व की तैयारियों को लेकर बैठक की है। बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वृक्ष संरक्षण एक्ट में संशोधन का फैसला लिया गया है। इसके तहत अब एक समिति बनाकर वृक्ष संरक्षण एक्ट में संशोधन की कोशिश की जाएगी, जिसमें देवदार जैसे वृक्षों को छोड़कर बाकी वृक्षों के लिए नियमों में शिथिलता दी जाएगी।










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