उत्तराखंड

गुड न्यूज : वाहन चलाने वालों के लिए खुशखबरी! मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी, आपको होगा ऐसे फायदा, पढ़े,,,

देहरादून। अगर आपके पास किसी भी तरह का वाहन है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने आपके फायदे के बारे में जरूरी जानकारी साझा की है। अकसर हमें कई महत्तपूर्ण जानकारी जो हमें होनी चाहिए उसके बारे में पता ही नहीं होता है। ऐसे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि यदि कोई वाहन बनाने वाली कंपनी मोटर वाहनों के निर्माण में नियमों का पालन करने में विफल रहती है और खराब वाहन देती है तो ऐसे में 1 साल की जेल और 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

इस नियम के अनुसार अगर आपको कंपनी की तरफ से खराब वाहन दिया जाता है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने पर अब उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सरकार के इस तरह के सख्त नियमों के कारण वाहन कंपनियां इस डर से बड़ी सावधानी से काम कर रही है। जिससे ग्राहकों को फायदा मिल रहा है।

यह भी पढ़ें 👉  अमृत वाटिका में वैदिक परंपरा के संग उपनयन संस्कार सम्पन्न

गाड़ी में CNG किट लगाने को लेकर नया नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में CNG किट को लेकर नई अधिसूचना जारी की थी। इसका असर कई लोगों पर होने वाला है। दरअसल आप जल्द ही BS-VI पेट्रोल गाड़ियों को CNG किट के साथ सड़कों पर चला पाएंगे। मंत्रालय ने मौजूदा बीएस-VI गाड़ियों को CNG और LPG पर चलाने के लिए 3.5 टन इंजन क्षमता तक CNG और PNG किट की रेट्रोफिटिंग के माध्यम से अनुमति देने को लेकर अधिसूचना जारी की है।

यह भी पढ़ें 👉  अग्रवाल का बड़ा कदम: आपदा पीड़ितों के लिए एक माह का वेतन दान

अभी सरकार ने केवल BS-IV गाड़ियों में CNG और LPG किट की अनुमति दी थी। नए प्रस्तावित कदम से भारत VI उत्सर्जन मानदंडों की सभी नई गाड़ियों को सीएनजी वाहनों में बदलने की अनुमति मिल जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे लेकर कहा, “सीएनजी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है और यह पेट्रोल और डीजल इंजन के मुकाबले में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और धुएं के उत्सर्जन स्तर को कम करेगा।”

यह भी पढ़ें 👉  चमक:खगोल विज्ञान के लिए प्रेरित हुए, राष्ट्रीय मंच पर चमके SGRR के नन्हें वैज्ञानिक

कई लोगों के साथ विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने सभी 30 दिनों के अंदर सुझाव भी मांगे गए हैं ताकि अगर जरूरत हो तो अपनी अंतिम अधिसूचना में आवश्यक बदलाव कर सके।

मंत्रालय ने कहा इसे लकर कहा कि “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 27 जनवरी की अधिसूचना में भारत स्टेज (बीएस) गाड़ियों में सीएनजी और एलपीजी किट के रेट्रो फिटमेंट और सीएनजी/एलपीजी इंजन के साथ डीजल इंजन के प्रतिस्थापन के माध्यम से संशोधन की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। अब तक केवल बीएस-IV उत्सर्जन मानदंडों वाली गाड़ियों में ही सीएनजी और एलपीजी किट के रेट्रो फिटमेंट की अनुमति है।”

166 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top