SGRRU और दरबार साहिब के खिलाफ झूठे आरोपों पर कोर्ट सख्त, अमित तोमर को लगा बड़ा झटका
देहरादून। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब और श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के खिलाफ झूठे आरोप और अफवाहें फैलाकर ब्लैकमेलिंग का खेल खेलने वाले अमित तोमर को कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। न्यायालय ने अमित तोमर की सोशल मीडिया पर की जा रही आपत्तिजनक और बेबुनियाद पोस्टों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण रोक लगा दी है साथ ही SGGR की सभी संस्थाओं में उसके प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
श्री दरबार साहिब के व्यवस्थापक मधुसूदन सेमवाल ने तोमर पर 25 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। यह दावा अमित तोमर द्वारा दरबार साहिब, अस्पताल और वरिष्ठ अधिकारियों की छवि धूमिल करने की साजिश के खिलाफ दायर किया गया है।
जानकारी के अनुसार, अमित तोमर ने पहले मातावाला बाग क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का आरोप लगाकर सनसनी फैलाने की कोशिश की, लेकिन वन विभाग की जांच में यह आरोप पूरी तरह झूठे साबित हुए। इसके बाद उसने श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल को निशाना बनाया।
Skip to PDF contentविश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, अमित तोमर का इतिहास ब्लैकमेलिंग और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। डराने-धमकाने, झूठे आरोप लगाने और पैसों की उगाही उसका पुराना हथकंडा रहा है। बताया जा रहा है कि उसके विरुद्ध चल रही कानूनी कार्रवाई के चलते उसका वकालत का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
Skip to PDF content-सोशल मीडिया पर मामला बना चर्चा का केंद्र
इस प्रकरण ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी है। आमजन और सोशल मीडिया यूज़र्स इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और न्यायालय के फैसले को सराहना मिल रही है।
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