उत्तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट ने फेसबुक पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, जानिए क्या है मामला

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने फेसबुक पर समय से जवाब दाखिल नहीं करने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने फेसबुक को 16 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। ये जुर्माना फेसबुक पर फर्जी आईडी तैयार करने और फोटो को एडिट कर ठगी करने के मामले पर लगाया गया है।

 

फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर फ्रैंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही

बता दें कि हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने हाईकोर्ट में खुद को पीड़ित बताते हुए जनहित याचिका दायर की है। अधिवक्ता अभिजय नेगी ने कोर्ट को बताया कि फेसबुक पर लोगों को फर्जी आईडी बनाकर फ्रैंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। रिक्वेस्ट मंजूर करने के बाद उनकी फोटो एडिट कर अश्लील वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो बनाकर उन्हें भेजी जाती है। उनसे मनचाही रकम मांगी जाती है, नहीं देने पर अश्लील वीडियो घरवालों और दोस्तों को भेजने की धमकी दी जाती है।

यह भी पढ़ें 👉  धामी कैबिनेट का विस्तार: पांच नए मंत्रियों ने ली शपथ, सरकार हुई और मजबूत

 

अब तक 45 शिकायतें दर्ज

याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके साथ भी ऐसा ही किया गया उनके दोस्तों और घरवालों को वीडियो भेजे गए। इसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी हरिद्वार डीजीपी सेकेट्री होम को भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में बताया गया कि जब आरटीआई के जरिये पुलिस से जानकारी मिली कि अब तक 45 पीड़ितों ने ऐसी शिकायत की है और मामला विचाराधीन है। याचिकाकर्ता का कहना था कि पीड़ित लोग आत्महत्या के लिए भी मजबूर हो रहे हैं।

यह भी पढ़ें 👉  अचानक बजे मोबाइल फोन, ‘बेहद गंभीर चेतावनी’ ने मचाया हड़कंप

 

साइबर ठगों के लिए फेसबुक बना कमाई का धंधा

साइबर ठगों ने फेसबुक को कमाई का धंधा बना दिया है। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में आग्रह किया कि फेसबुक को निर्देश दिए जाएं कि ऐसी हरकत करने वालों की आईडी ब्लॉक की जाए और ऐसे सभी वीडियो जो अश्लीलता से भरे वो हटाए जाएं। साथ ही एसएसपी, डीपीजी को निर्देश दिए जाएं कि एक ऐसा नंबर जारी करें जिसमें पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।

यह भी पढ़ें 👉  ऋषिकेश में NRI की संपत्ति पर केयरटेकर का बड़ा कूटकांड!

 

119 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top