देहरादून- अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हैं और अपने मकान पर किराएदार रख रहे हैं। या आप उत्तराखंड में किराए पर रहना चाहते है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। उत्तराखंड पुलिस ने बाहर से आकर रह रहे किरायेदारों और मजदूरों के सत्यापन के नियम पुलिस ने कड़े कर दिए हैं। अब बाहरी राज्यों से आये किराएदारों और मजदूरों को शपथपत्र और अपने मूल थाने की सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस स्टेशन में जमा कराने होंगे।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तरप्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश या देश के किसी भी स्थान से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अगर किराए पर रहना होगा तो उन्हें कई दस्तावेज जमा कराने होंंगे। डीजीपी अशोक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड में आकर कार्यरत एवं निवास कर रहे लोगों को अब सत्यापन प्रारूप में महज सामान्य विवरण देने के साथ ही उनके दस्तावेज सही हैं या नहीं इसके संबंध में एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
बताया जा रहा है कि इसके साथ ही सम्बन्धित व्यक्ति को अपने साथ लायी गई उनके मूल स्थान की सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। यह सभी दस्तावेज उन्हें मकान मालिक/प्रबन्धक/स्वामी के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने में जमा कराने होंगे। यदि बाहरी किरायेदारों या मजदूरों द्वारा किसी भी प्रकार की झूठी जानकारी पुलिस को दी गई तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ती अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए ये नियम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।




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March 12, 2026 at 8:01 PM
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