उत्तराखंड

डीएम सविन बंसल की सख्ती: तैस में शस्त्र लहराने पर लाइसेंस निलंबित, शस्त्र जब्त

देहरादून। थाना रायपुर क्षेत्रांतर्गत एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा तैस में आकर शस्त्र लहराने का मामला सामने आया। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने शस्त्र जब्त करते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया है तथा लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

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जिलाधिकारी ने कहा कि “कानून से खिलवाड़ जिले में किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की रिपोर्ट में बताया गया है कि 19 अक्तूबर 2025 को एटीएस कॉलोनी में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ था। शांति एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से दोनों पक्षों का धारा 126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत चालान न्यायालय को प्रेषित किया गया।

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जांच में पाया गया कि विवाद के दौरान पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल, निवासी 144-एल, एटीएस कॉलोनी, निकट आईटी पार्क, देहरादून ने अपने लाइसेंसी शस्त्र का प्रदर्शन किया। मामूली विवाद में शस्त्र लहराना गंभीर लापरवाही मानी गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए शस्त्र लाइसेंस संख्या 597/थाना रायपुर (UIN No. 335601004165002023) के निरस्तीकरण की संस्तुति की गई। इस पर जिलाधिकारी ने तत्क्षण कार्रवाई करते हुए शस्त्र जब्त करवा लिया और लाइसेंस निलंबित कर दिया।

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डीएम सविन बंसल ने दोनों पक्षों को तलब करते हुए स्पष्ट किया कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन गंभीर अपराध है और इस प्रकार के मामलों में कठोर प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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