उत्तराखंड

तोहफ़ा: कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों को ये मिलेगी सहूलियत,सरकार का फ़रमान

देहरादून। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद नौकरियों में आरक्षण देने को लेकर भारी असमंजस बना हुआ था। अब शासन ने एक शासनादेश जारी कर इससे जुड़ीं सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया है।

यह भी पढ़ें 👉  Uttarakhand: रुद्रप्रयाग हादसे के बाद सीएम धामी की यात्रियों से अपील, पर्वतीय मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतें

सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु उनके जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा असमंजस अनाथ बच्चों की जाति को लेकर था।

आदेश में कहा गया था कि वह अनाथ बच्चे, जिस श्रेणी के होंगे, उसी में उन्हें पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। अब शासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनाथ आश्रमों में रह रहे जिन बच्चों की जाति का पता नहीं चलेगा, उन्हें अनारक्षित वर्ग में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जिन बच्चों की जाति का पता होगा, उन्हें उनकी श्रेणी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी आदि में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के पदों पर कोई नहीं आता तो उन पदों को संबंधित श्रेणी में काउंट करते हुए भर दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  Uttarakhand: सीएम धामी के निर्देश, गंगा व अन्य नदियों के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए चलेगा अभियान
3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top