उत्तराखंड

उत्तराखंड के पूर्व आईएएस रामविलास यादव के लिए स्पेशल कोर्ट ने दी पुलिस रिमांड की मंजूरी…

देहरादूनः उत्तराखंड के पूर्व आईएएस रामविलास यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सोमवार को मामले की सुनवाई में विजिलेंस स्पेशल कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड को मंजूर किया है। जिसके बाद अब आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में जेल में बंद पूर्व आईएएस रामविलास यादव को विजिलेंस कस्टडी रिमांड पर लेगी। वहीं यादव का फैजुल्लागंज स्थित अवैध कॉम्प्लेक्स भी ध्वस्त किया जाएगा। इस सिलसिले में उन्हें व उनकी पत्नी कुसुम विलास यादव को संयुक्त रूप से नोटिस जारी कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  बिजली 16.23% महंगी! उत्तराखंड में घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल गए आईएएस अधिकारी एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व सचिव डॉ राम विलास यादव को विजिलेंस कस्टडी रिमांड पर लेगी। विजिलेंस स्पेशल कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड को मंजूर किया है क्योंकि गिरफ्तारी के पहले विजिलेंस के सवालों का रामविलास यादव ने जवाब नहीं दिया था। इतना ही नहीं उनके परिवार से भी कोई जानकारी नहीं मिली। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार को पूर्व आईएएस रामविलास यादव का बेटा व बेटी विजिलेंस के सामने आए थे। उनके परिवार से भी कोई जानकारी नहीं मिली।

यह भी पढ़ें 👉  धामी सरकार का बड़ा कदम: गांव में ही रोजगार, पलायन पर लगेगी ब्रेक

वहीं दूसरी ओर डॉ. राम विलास यादव का फैजुल्लागंज स्थित अवैध कॉम्प्लेक्स ध्वस्त होगा। इस सिलसिले में उन्हें व उनकी पत्नी कुसुम विलास यादव को संयुक्त रूप से नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया कि राम विलास इस कॉम्प्लेक्स को खुद 30 दिन में गिरा लें, अन्यथा एलडीए इसे ध्वस्त करेगा और इसका खर्च भी राजस्व के रूप में वसूलेगा। एलडीए की ओर से एक जुलाई को जारी नोटिस में बताया गया कि फैजुल्लागंज में गौरभीट चौराहे के पास मौर्या मार्केट में 300 वर्गमीटर के कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, ममटी एवं जीना बनवाया गया है। यह अनाधिकृत निर्माण ध्वस्तीकरण के योग्य है, इसलिए 30 दिन में इसे खुद ही ढहा दें। ऐसा न किया तो प्राधिकरण इसे गिराएगा।

यह भी पढ़ें 👉  57 मरीजों की रोशनी बनी उम्मीद — नेत्र शिविर में मिलीं उन्नत जांच सेवाएँ

उत्तराखंड के पूर्व आईएएस रामविलास यादव के लिए स्पेशल कोर्ट ने दी पुलिस रिमांड की मंजूरी…

SGRRU Classified Ad
86 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top