उत्तराखंड

पेंशन के लिए बदले नियम, ऐसा नहीं करने पर नहीं मिलेगा लाभ, पढ़िए पूरी खबर

काम की खबर: पेंशन के लिए बदले नियम, ऐसा नहीं करने पर नहीं मिलेगा लाभ, पढ़िए पूरी खबर

 

समाज कल्याण विभाग ने पेंशन के लिए नियम बदल दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर लाभार्थियों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। नए नियमों को सख्ती से एक अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की की सभी पेंशन और अनुदान योजनाओं के लिए अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। विभाग ने सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  67वें स्थापना दिवस पर 14 असम राइफल्स का गौरवशाली शौर्य समारोह, शहीदों को दी श्रद्धांजलि

 

समाज कल्याण व जनजाति कल्याण विभाग की विधवा, वृद्धावस्था,दिव्यांग,किसान, तीलू रौतेली, परित्यक्ता, बौना पेंशन के साथ शादी,दिव्यांग भरण पोषण योजना को अभी ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन का भी विकल्प है। दिसंबर से ऑनलाइन विकल्प शुरू होने के बाद विभाग को 520 से ज्यादा आवेदन मिले। इस कारण विभाग ने एक अप्रैल से सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  नववर्ष पर डीएम सविन बंसल ने बालिकाओं की शिक्षा से की पूजा, नंदा-सुनंदा बनीं 04 बेटियाँ

 

अपर निदेशक एनस डुंगरियाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आवेदक विभागीय पोर्टल के साथ अपणि सरकार या उमंग एप के जरिए खुद या सीएससी के जरिए आवेदन कर सकता है। अब तक ऑफलाइन आवेदनों को सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के स्तर पर ऑनलाइन फीड किया जाता था।

यह भी पढ़ें 👉  नववर्ष पर डीएम सविन बंसल ने बालिकाओं की शिक्षा से की पूजा, नंदा-सुनंदा बनीं 04 बेटियाँ

 

आदेश में स्पष्ट है कि अब तक प्राप्त सभी ऑफलाइन आवेदन को हर हाल में 31 मार्च तक फीड कर दिया जाए, इसके बाद ऑफलाइन आवेदन का विकल्प नहीं रहेगा।

SGRRU Classified Ad

The Latest

To Top