देहरादून। उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण विधेयक को मंगलवार को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है। वहीं राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर राज्यपाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि महिला क्षैतिज आरक्षण बिल महिलाओं को सशक्तिकरण करने में अहम भूमिका निभाएगा।
हमारी सरकार द्वारा विधानसभा में पारित महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देने पर माननीय राज्यपाल जी का हार्दिक आभार।
यह कानून निश्चित तौर पर मातृशक्ति के सशक्तिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य के विकास में अतुलनीय योगदान देने वाली नारी शक्ति के उत्थान हेतु हम प्रतिबद्ध हैं।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 10, 2023
गौर हो कि राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति पारित कराकर राजभवन भेजा था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14 बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे, के साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी मिलनी थी।
बता दें कि राजभवन में महिला क्षैतिज आरक्षण बिल एक महीने से विचाराधीन था। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया गया। इस कारण विधेयक को मंजूरी मिलने में एक महीने का समय लग गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों महिला क्षैतिज आरक्षण कानून के जल्द लागू होने के संकेत दिए थे। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल की मंजूरी के साथ विधेयक विधायी विभाग को भेज दिया गया है।




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