दिल्लीः KV एडमिशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है, और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश ने अभिभावकों की विशेष याचिका खारिज करते हुए कहा कि कुछ याचिकाएं एकल पीठ के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में दायर की गई थीं, उन्हें भी खारिज किया जा चुका है। हम पूरी तरह से हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले के साथ हैं। इससे पहले, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी थी कि कक्षा एक में दाखिले की उम्र 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने का फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार किया गया है।





