देशः कोरोना के मामलों में उतार-चढ़ाव जारी है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से वर्क फ्रॉम होम को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी हुई हैं। केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी दे दी है।
सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम को कुल कर्मचारियों के 50 फीसदी तक लागू किया जा सकता है। कॉमर्स विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। कॉमर्स विभाग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन नियम, 2006 में घर से काम के लिए नया नियम 43A जारी किया है।
कॉमर्स विभाग की ओर से वर्क फ्रॉम होम को लेकर जो नया रूल जारी किया गया है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रहने वाले कर्मचारियों की कुछ कैटेगरी को ही मिलेगा। इस नए रूल में IT/ITeS सेज यूनिट्स को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो कर्मचारी ट्रैवल करते हैं उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा।




