उत्तराखंड

DM सविन बंसल का सख्त एक्शन, रोड कटिंग में लापरवाही पर यूपीसीएल की अनुमति रद्द

देहरादून।
जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ और निर्धारित मानकों के उल्लंघन पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाते हुए एक और एजेंसी पर कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी श्रीमती कुमकुम जोशी के नेतृत्व में गठित क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) द्वारा शहर में चल रहे रोड कटिंग कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा सहारनपुर रोड पर सब्जी मंडी चौक से आईएसबीटी तक तथा जीएमएस रोड पर बल्लूपुर चौक से सब्जी मंडी चौक तक एडीबी वित्तपोषित परियोजना के अंतर्गत विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य कराया जा रहा है। यह कार्य अधीक्षण अभियंता (एडीबी) लॉट-2, यूपीसीएल द्वारा कराया जा रहा था, जिसमें परियोजना समन्वय समिति से प्राप्त अनुमति की शर्तों का गंभीर उल्लंघन पाया गया।

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क्यूआरटी टीम के निरीक्षण में सामने आया कि रोड कटिंग का कार्य निर्धारित शर्तों के विपरीत रात्रि के बजाय दिन के समय भी किया जा रहा था। इसके अलावा रिस्पना, आराघर चौक, कारगीदृमोथरोवाला रोड, दून विश्वविद्यालय मार्ग, शिमला बाईपास रोड सहित अन्य क्षेत्रों में भी अनियमितताएं पाई गईं। कार्यस्थलों पर आवश्यक बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिंग टेप और चेतावनी संकेतक नहीं लगाए गए थे। खुदाई से निकला मलबा सड़कों पर पड़ा रहने से मार्ग संकीर्ण हो गए थे और यातायात व्यवस्था अत्यंत असुरक्षित बनी हुई थी।

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इन गंभीर उल्लंघनों को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी रोड कटिंग अनुमति संख्या 6691/643 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही यूपीसीएल को आगामी दो माह की अवधि तक किसी भी प्रकार की रोड कटिंग की अनुमति से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में अनुमति की शर्तों का उल्लंघन दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में समय एवं लागत वृद्धि की जिम्मेदारी संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था की होगी। जनमानस की सुरक्षा से किसी भी सूरत में समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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