देश

KVS Admission 2022: KV कक्षा 1 में एडमिशन की उम्र सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन्हें मिलेगा ए़़डमिशन

दिल्लीः KV एडमिशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है, और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी।

यह भी पढ़ें 👉  खौफ का अलर्ट! जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल में बम की सूचना से हड़कंप, टिहरी गढ़वाल हाई सिक्योरिटी ज़ोन में तब्दील

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश ने अभिभावकों की विशेष याचिका खारिज करते हुए कहा कि कुछ याचिकाएं एकल पीठ के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में दायर की गई थीं, उन्हें भी खारिज किया जा चुका है। हम पूरी तरह से हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले के साथ हैं। इससे पहले, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी थी कि कक्षा एक में दाखिले की उम्र 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने का फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार किया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  खौफ का अलर्ट! जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल में बम की सूचना से हड़कंप, टिहरी गढ़वाल हाई सिक्योरिटी ज़ोन में तब्दील

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सलाह दी है कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत ही कम उम्र में उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहिए. माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे 2 साल की उम्र से ही स्कूल जाना शुरू कर दें लेकिन ऐसा करने से बच्चों के मेंटल और फिजकिल हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने इस पर टिप्पणी की है।

यह भी पढ़ें 👉  खौफ का अलर्ट! जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल में बम की सूचना से हड़कंप, टिहरी गढ़वाल हाई सिक्योरिटी ज़ोन में तब्दील

 

74 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top