मुंबई : महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद अब गहराता जा रहा है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति व विधायक रवि राणा को गिरफ्तारी के बाद रविवार को बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हॉलिडे एंड संडे कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब राणा दंपती छह मई तक जेल में रहेंगे। दोनों की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुंबई पुलिस से 27 अप्रैल को जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है। नवनीत और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि दूसरे पक्ष (शिवसेना कार्यकर्ताओं) के खिलाफ नवनीत व रवि राणा की शिकायत पर खार थाने में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने राणा दंपती के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी दर्ज की है।
नवनीत और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि पहली बार, लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने स्पष्ट रूप से पुलिस विभाग के निर्देश पर तर्क दिया कि आरोपी का मामला 124 ए के तहत आता है, जो देशद्रोह है. जब उन्हें रिमांड आवेदन के उस विशेष भाग या उन शब्दों को दिखाने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें आरोपी द्वारा राज्य सरकार के प्रति असंतोष दिखाने के लिए कहा गया था, तो वह बुरी तरह विफल रहे।


