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Big Breaking: दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, दिया ये आदेश

दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एनडीएमसी की आज सुबह से बुलडोजर से ढहाए जा रहे अवैध घरों पर हो रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने  तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए। जमीयत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार नॉर्थ एमसीडी ने आज सुबह 10 बजे से अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रखा था जिसके तहत बुलडोजर से अवैध घरों को तोड़ा जा रहा था, जिसपर कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। पीठ ने कहा कि याचिका को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई करेगा. शीर्ष अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव, एमसीडी और जहांगीरपुरी के एसएचओ को लीगल नोटिस जारी किया है।

गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी सहित अन्य नगर निकायों के विशेष अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ दायर एक याचिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि निर्माण ढहाने के लिए पूरी तरह से अनधिकृत और असंवैधानिक आदेश दिया गया है। दवे ने आरोप लगाया कि निर्माण ढहाने की कार्रवाई बुधवार दोपहर दो बजे शुरू होनी थी, लेकिन यह सुबह नौ बजे से ही प्रारंभ कर दी गई और कथित उल्लंघनकर्ताओं को इस बाबत कोई अनिवार्य नोटिस नहीं दिया गया है, जबकि 15 दिन का नोटिस जरूरी होता है।  इस बीच, एनडीएमसी के मेयर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई है।

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