कुमांऊ। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जबरन कैरी बैग ग्राहक को देने पर विशाल मेगा मार्ट को अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी मानते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि डेढ़ माह के भीतर आयोग के कोष में जमा करनी होगी।
गौरतलब है कि विशाल मेगा मार्ट ग्राहकों से कैरी बैग के अतिरिक्त शुल्क वसूल करता है। नैनीताल के युवा अधिवक्ता नितिन सिंह कार्की ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था, जिसमेंं नितिन ने कहा था कि 17 सितंबर 2019 को विशाल मेगा मार्ट हल्द्वानी से उन्होंने अलमिरा, लेडी ड्रेस फैब्रिक के अलावा कुछ अन्य सामान खरीदा। सामान को रखने के लिए जब कैरी बैग की मांग की तो कर्मचारियों ने अनुचित व्यवहार किया। इस पर उन्हें मजबूरी में कैरी बैग खरीदना पड़ा।
आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विजयलक्ष्मी थापा व लक्ष्मण रावत ने सुनवाई के बाद कहा कि विशाल मेगा मार्ट का कृत्य अवरोध व्यापारिक व्यवहार व अनुचित व्यापारिक व्यवहार की श्रेणी में है, इसलिए 50 हजार का जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही यह भी कहा कि कैरी बेग को लेकर विशाल मेगा मार्ट सूचना पट लगाए और उसमेें वह ग्राहकों से सामान ले जाने के लिए घर से कैरी बैग साथ लाने की अपील करे।




