उत्तराखंड

अब महिलाओं को मिलेगा सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण, विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण विधेयक को मंगलवार को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है। वहीं राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर राज्यपाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि महिला क्षैतिज आरक्षण बिल महिलाओं को सशक्तिकरण करने में अहम भूमिका निभाएगा।

गौर हो कि राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति पारित कराकर राजभवन भेजा था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14  बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे, के साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी मिलनी थी।

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बता दें कि राजभवन में महिला क्षैतिज आरक्षण बिल एक महीने से विचाराधीन था। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया गया। इस कारण विधेयक को मंजूरी मिलने में एक महीने का समय लग गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों महिला क्षैतिज आरक्षण कानून के जल्द लागू होने के संकेत दिए थे। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल की मंजूरी के साथ विधेयक विधायी विभाग को भेज दिया गया है।

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